Wednesday, April 20, 2011

अदालत ने दिए जिप सदस्य ममता कटारिया मामले की जांच के आदेश

रतिया/इंदौरा. वार्ड नं. 8 से जिला परिषद सदस्य ममता कटारिया द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन दाखिल करने के मामले में हारी हुई प्रत्याशी नीतू ओड द्वारा कोर्ट के माध्यम से ममता कटारिया व उसके पति अशोक कुमार के खिलाफ धारा 419, 467, 468, 471 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। मुकदमे की रिपोर्ट सौंपने के बाद न्यायाधीश ने पुलिस को मामले की जांच कर फर्जी दस्तावेज तथा तथ्य सबूत के तौर पर इकट्ठे कर कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इन निर्देशों के बाद थाना अध्यक्ष ने जांच का कार्य उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह व कृष्ण को सौंप दिया गया है। बताया गया है कि जांच अधिकारी कुलदीप व कृष्ण ने आरोपी ममता कटारिया, पति अशोक कुमार तथा शिकायतकर्ता नीतू ओड को तलब कर दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि शीघ्र ही इस मामले में दस्तावेज अदालत में पेश कर प्रशासन को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी व दोषी साबित होने पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं पता चला है कि मामले से बचने के लिए ममता कटारिया ने राजनीतिक जोड़तोड़ भी शुरू कर दी है और शिकायतकर्ता नीतू ओड ने समझौते के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।

No comments:

Post a Comment

कुल दस्तक

hit counter