फतेहाबाद. न्यायाधीश आरके तेवतिया की अदालत ने रतिया के रतनगढ़ निवासी एक चुरा पोस्त तस्कर को चार साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस द्वारा 23 फरवरी 2008 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि रतिया निवासी अवतार सिंह चुरा पोस्त की तस्करी कर रहा है। सूचना मिलने पर बढ़लाडा रोड पर घग्घर पुल के पास पहुंची पुलिस ने अवतार सिंह को स्कूटर सहित गिरफ्तार किया था। स्कूटर में अवतार सिंह के पास 30 किलो चुरापोस्त पुलिस ने बरामद की थी। न्यायाधीश आरके तेवतिया की कोर्ट ने आज इस मामले में अवतार सिंह को दोषी मानते हुए चार साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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