Tuesday, December 21, 2010

हत्या प्रयास के आरोपी पति को पांच साल कैद

फतेहाबाद. न्यायाधीश एके पंवार की कोर्ट ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने व उसकी हत्या करने के प्रयास के एक आरोपी को पांच साल कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अकांवाली टोहाना निवासी रत्नादेवी पत्नी हरपाल सिंह ने 26-7-2009 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पति हरपाल सिंह उसके साथ मारपीट करता है तथा उसकी हत्या करना चाहता है। पुलिस ने इस मामले में 307 के तहत मामला दर्ज किया था। आज न्यायाधीश एके पंवार की कोर्ट हरपाल सिंह को दोषी मानते हुए पांच साल कैद व पंाच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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कुल दस्तक

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