फतेहाबाद. न्यायाधीश आरके तेवतिया की कोर्ट ने शेखुपुर दड़ौली निवासी दहेज हत्यारे रमेश कुमार को दोषी करार दिया है। दहेज हत्यारे को सजा 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी। इस बारे में भोडिय़ाखेड़ा निवासी मंगल ङ्क्षसह ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन सुमेश्ता की शादी शेखुपुर दड़ौली निवासी रमेश के साथ हुई थी। कुछ समय बाद रमेश दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसकी बहन को तंग करने लगा और 12 फरवरी 2009 को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में न्यायाधीश आरके तेवतिया की कोर्ट ने आज रमेश कुमार को दहेजहत्या का दोषी करार दिया है।
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