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Tuesday, December 21, 2010
हत्यारे को 10 वर्ष का कारावास
फतेहाबाद. न्यायाधीश आरके तेवतिया की कोर्ट ने शेखुपुर दड़ौली निवासी दहेज हत्यारा रमेश पर लगाया 5 हजार जुर्माना फतेहाबाद. न्यायाधीश आरके तेवतिया की कोर्ट ने शेखुपुर दड़ौली निवासी दहेज हत्यारे रमेश कुमार को दस साल कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्यारे को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था। इस मामले में भोडिय़ाखेड़ा निवासी मंगल ङ्क्षसह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रमेश कुमार ने उसकी बहन की हत्या की है। अपनी शिकायत में मंगल सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व उसकी बहन सुमेश्ता की शादी शेखुपुर दड़ौली निवासी रमेश के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीकठाक चलता रहा, लेकिन बाद में रमेश उसे दहेज के लिए तंग करने लगा। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर वह उसकी बहन को तंग करने लगा और उसकी पिटाई करता रहता था। इतना ही नहीं 12 फरवरी 2009 को उसने उसकी बहन को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में न्यायाधीश आरके तेवतिया की कोर्ट ने रमेश कुमार को दहेजहत्या का दोषी मानते हुए दस साल की कैद व पंाच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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