फतेहाबाद. जनगणना की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगराधीश रोशनलाल ने बताया कि कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी अनूप सिंह के द्वारा जनगणना में ड्यूटी देने से मना करने पर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 क 1 के तहत जाँच शुरू कर दी गई है। इस धारा के तहत जुर्माने के अलावा तीन वर्ष की जेल का भी प्रावधान है। सीटीएम ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी अनुप सिंह की डियूटी जनगणना 2011 के कार्य निष्पादन में प्रगणक के तौर पर नियुक्ति कि गई थी, जिसके तहत 5, 6 व 22 अप्रैल को बाल भवन में पहुचने के आदेश जारी किए गये थे, परन्तु वे नहीं पहुंचें। संबंधित चार्ज अधिकारी एंव जनगणना लिपिक द्वारा फोन पर सम्पर्क किया गया तब उक्त कर्मचारी ने प्रशिक्षण लेने व ड्यूटी देने से मना कर दिया व अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि चार्ज अधिकारी, सम कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद वी पी सांगवान ने इसकी सूचना तुरन्त जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन ने कोताही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ शीघ्र उचित कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि उक्त कर्मचारी अनूप सिंह प्राईवेट हस्पताल में भर्ती हुआ। इस बारे भी नगराधीश सम उप कलैक्टर जनगणना जाँच जारी रखते हुए उस प्राईवेट हस्पताल से भी इस कर्मचारी की बीमारी, ओ पी डी, स्लिप, उपचार का पूरा ब्यौरा मांगा है तथा साथ ही साथ सिविल सर्जन, फतेहाबाद को भी पत्र जारी करके निर्देश दिए है कि अनूप सिंह का चिकित्सा अध्ययन करके चिकित्सा प्रमाणपत्र शीघ्र इस उनके कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करें। नगराधीश ने अनूप सिंह को भी सिविल सर्जन कार्यालय में चिकित्सा करवाने के लिए उपस्थित होने के आदेश किए हंै।
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