फतेहाबाद. नौकर के लड़के साथ कुकर्म करने के आरोपी करंडी निवासी निरंजन को न्यायाधीश जेएस दहिया की अदालत ने दोषी मानते हुए सात साल सजा व पंाच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना पुलिस को 24 अप्रैल 2007 को हमीर ङ्क्षसह द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस को दी शिकायत में हमीर सिंह ने बताया कि वह एक दिन पूर्व गांव करंडी में किसान निरंजन सिंह के खेत में थ्रेशर से गेहूं निकलवा रहा था। रात को किसान निरंजन ङ्क्षसह चाय देने के लिए उसके लड़के हरप्रीत को अपने साथ खेत में ले आया। उसने आरोप लगाया कि निरंजन खेत से उसके लड़के हरप्रीत को अपने साथ घर ले गया और वहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायधीश जेएस दहिया की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 7 साल की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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