Tuesday, February 16, 2010

हत्या के आरोप में एक को उम्रकैद, दो को 5-5 साल कैद

फतेहाबाद. न्यायधीश जेएस दहिया की अदालत ने हत्या के एक मामले में हिसार के माडल टाऊन निवासी संदीप को उम्रकैद व 20 हजार जुर्माना,सुरेश व राजेश को 5-5 साल की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है। इस बारे में पुलिस को 29 अगस्त 2008 को फतेहाबाद निवासी साहिल द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके पास काम करने वाले कादिर खान का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि कादिर खान पर संदीप की बहन के साथ छेडख़ानी का आरोप था और उसी को लेकर कुछ लोग उसे उठा ले गए थे। बाद में कदिरखान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में संदीप, सुरेंद्र व राजेश को गिरफ्तार किया था। न्यायधीश जेएस दहिया की अदालत ने आज इन तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए संदीप को उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसके साथी सुरेंद्र व राजेश को पांच-पांच साल की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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