फतेहाबाद.. नाबालिगा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करने के मामले में न्यायधिश आरएस विर्क की कोर्ट ने बलात्कारी को 10 साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एमपी सोत्र निवासी बलवंत सिंह द्वारा 9 जनवरी 2009 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था कि उसके गांव के एक युवक बिंद्र सिंह चार दिन पूर्व उसकी 14 साल की नाबालिग लड़की को भगा ले गया है। शिकायत कर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि 5 जनवरी को उसकी लड़की के गायब होने के चार दिन बाद तक उन्होंने उसकी हर स्थान पर छानबीन की, लेकिन कहीं पता न चलने पर 9 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायधीश आरएस विर्क की कोर्ट ने इस मामले में युवक बिंद्र सिंह को बलात्कार का दोषी मानते हुए दस साल की सजा व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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