फतेहाबाद. न्यायधीश आरएस विर्क की कोर्ट ने देहज लोभी हत्यारे पति व ससुर को दस-दस साल की कैद व सात-सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है। इस मामले में शहर पुलिस में दो अप्रैल 2009 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस को दी शिकायत में हिसार के सेक्टर 12 निवासी ओमप्रकाश ने बताया कि उसने अपनी लकड़ी की शादी फतेहाबाद के राजीव कालोनी में की थी। शादी के कुछ समय बाद उसके ससुराल वाले दहेज में ट्रैक्टर के लिए एक लाख रुपए की मांग करने लगे। शिकायतकर्ता ने बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी लड़की पूजा की उसके पति पवन व ससुर शामलाल ने हत्या कर दी। आज न्यायधीश आरएस विर्क की कोर्ट ने बाप-बेटे को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 वर्ष कैद व 7-7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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