फतेहाबाद. न्यायाधीश आरएस विर्क की अदालत ने रिश्वत खोर सब इंस्पेक्टर को तीन साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है। इस मामले में म्योंदकला के धर्मबीर द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उक्त सब इंस्पेक्टर लाइसेंस के लिए पांच हजार रुपए की मांग कर रहा है। विजीलैंस की टीम ने 19 जनवरी 2009 को कृष्ण कुमार को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत में चली कार्रवाई के बाद न्यायधीश आरएस विर्क की अदालत ने इंस्पेक्टर को इस मामले में दोषी पाया और उसे तीन साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है।
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