फतेहाबाद. गांव काजलहेड़ी में नकली डिक्री के बल पर 14 कनाल जमीन नाम करवाने के आरोपी पटवारी व वकील सहित तीन बाप-बेटों को न्यायधीश आरएस विर्क की कोर्ट ने नीचली कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। इस मामले में काजल हेड़ी निवासी कृष्ण कुमार द्वारा 22 जुलाई 1996 को फतेहाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि कुछ लोगों द्वारा मिलीभगत कर फर्जी डिक्री से उसकी जमीन अपने नाम करवा ली है। उल्लेखनीय है कि मामले की जांच सीबीआई ने भी की थी। इसी मामले में 5 नवंबर 2007 को न्यायधीश लालचंद की अदालत ने काजलहेडी निवासी राजाराम, उसके पुत्र प्रेम, सुभाष के अलावा बड़ोपल निवासी पटवारी चानन व हिसार के वकील हरीश को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल कैद व 6-6 हजार रुपए की सजा सुनाई थी। आरोपियों द्वारा ऊपरी अदालत में अपील भी की गई थी। आज न्यायधीश आरएस विर्क की कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
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