फतेहाबाद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस विर्क की अदालत ने आज एक कत्ल के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को उम्रकैद तथा दूसरे को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतक विनोद कुमार क पिता की शिकायत पर सदर थाना फतेहाबाद में 1 नवंबर 2008 को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस छानबीन के बाद यह मामला हत्या का पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बडोपल निवासी मृतक विनोद की हत्या के दोषी रामसुनहरी से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसमें रामसुनहरी ने अपने पति कृष्ण से मिलकर मृतक विनोद अपने घर बुलाया और वहां उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद उक्त दंपति ने उसके शव को एक जीप में डालकर बडोपल नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने इस संदर्भ में कृष्ण पुत्र नत्थू के खिलाफ शव को खुर्द-बुर्द करने, षड्यंत्र रचने के आरोप में दोषी करार देते हुए 7 साल व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा कृष्ण की पत्नी रामसुनहरी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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