Wednesday, December 23, 2009

सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर चलेगा पीला पंजा!

फतेहाबाद. जिला योजनाकार विभाग द्वारा नैशनल हाइवे व लिंक रोड पर 30 मीटर के दायरे में आने वाले हाटलों सहित विभिन्न भवनों को वैध करवाने के लिए 4 जनवरी तक फाइल जमा करवाने का समय दिया है। विभाग द्वारा फाइल जमा करवाने के समय तक फाइल जमा न करवाने वाले अवैध अतिक्रमण पर जिला योजनाकार विभाग सख्त कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चला सकता। इसके लिए विभाग के सदस्यों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद जिले में लगभग 621 ऐसे होटल व अन्य भवन हैं, जो हाइवे व लिंक रोड पर 30 मीटर के दायरे में बने हुए हैं। पहले विभाग द्वारा इन्हें अवैध घोषित कर इन पर पीला पंजा चलाने की योजना थी, लेकिन बाद में इन भवनों को वैध करने के लिए एक योजना तैयार की गई, जिसमें नैशनल हाइवे व लिंक रोड पर 30 मीटर के दायरे में बने होटल व अन्य भवनों को वैध करने के लिए एक निश्चित फीस अदा करनी होगी। इस फीस के लिए सितंबर 2009 तक का समय दिया था। जो कि विभाग द्वारा बढ़ाकर 4 जनवरी 2010 तक कर दिया गया। इस योजना के मुताबिक नैशनल हाइवे पर 500 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से व लिंक रोड पर 300 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से इन भवनों को वैध करवाने की फीस होगी। इसके लिए भवन मालिकों को फाइल जमा करवानी होगी। चाहे विभाग द्वारा भवन मालिकों को लाभ देने के लिए यह योजना तैयार की हो, लेकिन इसके बावजूद अभी तक लोगों का रूझान अपने भवनों को वैध करवाने के लिए बन नहीं पा रहा है। इसी का नतीजा है कि विभाग द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 8 महीनों में 621 में से केवल 115 लोगों ने अपने भवनों को वैध करवाने के लिए विभाग के पास फाइलें जमा करवाई है। विभाग के अधिकारियों की माने तो 4 जनवरी तक फाइल जमा करवाने का समय है, इसके बाद तय होगा कि कितने भवनो ंपर कार्रवाई की जाए।

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