Tuesday, December 15, 2009

33 कॉलोनियों को अधिकृत करने का मामला अधर में

रमेश जोइया
फतेहाबाद. शहर की 33 कॉलोनियों पर स्थानीय शासन निकाय विभाग चंडीगढ़ ने आपतियां लगाकर उन्हें अधिकृत करने का मामला लटका दिया है। नगर परिषद ने 2004 में स्थानीय निकाय विभाग को शहर की 33 कॉलोनियों को अधिकृत करने के संदर्भ में एक प्रपोजल भेजा था। उल्लेखनीय है कि इन 33 कॉलोनियों में शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपरिषद को एक पत्र के माध्यम से कहा है कि इन कॉलोनियों में लगी आपतियों बारे सर्वे करें तथा इसकी रिपोर्ट तुरंत चंडीगढ़ मुख्यालय को भेजे। नगर परिषद सूत्रों ने बताया कि मुख्यालय द्वारा इन कॉलोनी पर पेयजल, सीवरेज तथा बिजली सप्लाई संबंधी आपतियां लगाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन औमप्रकाश चौटाला सरकार में अवैध घोषित की गई कॉलोनियों को वैद्य करने बाबत एक प्रोपजल मांगा गया था। जिस पर नगर पालिका ने 17 दिसंबर 2004 को स्थानीय शासन निकास विभाग को लगभग 33 कॉलोनियों की लिस्ट भेजी थी। इन कॉलोनियों में रतिया कॉलोनी, मातूराम कॉलोनी, काठमंउी, आरके कॉलोनी, कैलाश किटी कॉलोनी, सूर्या इन्कलेव/डीसी कॉलोनी/राम नगर, जगजीवन कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी, सुंदर नगर, शक्ति नगर, बीमा कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, लाजपत नगर, अशोक नगर, सिटी हार्ट, अंबेडकर कॉलोनी, जंडी मोहल्ला, सतीश नगर, लंग मोहल्ला, रेगर बस्ती, ऑफिसर कॉलोनी, शिव नगर, गीता कॉलोनी, पुष्प विहार सहित 33 कॉलोनियां है। नगर पालिका प्रशासन ने कॉलोनियों में लगभग 70 प्रतिशत विकास, 50 से 90 प्रतिशत निर्माण तथा प्रत्येक कॉलोनी में विकास कार्योंं पर खर्च हुई राशि का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया था। खास बात तो यह है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा इन कॉलोनियों के किले व खसरा नंबर तक चिहिंत किया गया है। जैसे काठमंडी कॉलोनी क्षेत्र का 125/2,3,4,5 मिन, 8,9,10 मिन, 11,12,13, 14,18,19, 20, 21, 22, 23, 24मिन, 146/1,2 3, 8,9, 10, 147/3 मिन, 4,5,6 मिन, 7 व 8 मिन इन रकबा शामिल है। लेकिन अब स्थानीय शासन निकाय विभाग ने इन कॉलोनियों में पेयजल, सीवरेज तथा बिजली व्यवस्था का भी पूर्ण ब्यौरा मांगा है। सूत्रों के अनुसार नगर परिषद के अधिकारी संबंधित विभागों से तालमेल बैठा कर इन कॉलोनियों में लगी आपतियों पर सर्वे करेंगे तथा रिपोर्ट मुख्यालय भेजेंगे। नगर परिषद द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर अगर इन कॉलोनियों को अधिकृत किया भी जाता है तो इसमें वही क्षेत्र शामिल होगा जिसका उल्लेख पालिका द्वारा पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट में किया गया है।

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