Saturday, September 5, 2009

बहन के हत्यारे को उम्रकैद

फतेहाबाद। जिला न्यायधीश आरएस विर्क की अदालत ने बहन के हत्यारे खनौरा निवासी एक युवक को उम्रकैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना के नजदीकी गांव खनौरा निवासी गुरूचरण सिंह ने 15 मार्च 2009 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके भाई चंद सिंह ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस ने भाई की शिकायत पर भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे चंदसिह से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने उगल दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंद सिंह की बहन का चाल-चलन ठीक नहीं था। इसकी जानकारी पहले तो परिजनों को नहीं थी, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने रोक-टोक आरम्भ कर दी। इसके बावजूद जब उसका मिलना जुलना बंद नहीं हुआ तो चंद सिंह को यह बर्दास्त नहीं हुआ। उसने समाज में होने वाली बदनामी से पल्ला झाडऩे के लिए अपनी बहन को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। इसी के चलते उसने मौका देखकर एक दिन अपनी बहन का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। बाद में पुलिस ने कई जगह छापामार कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां आज जिला न्यायधीश आरएस विर्क की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई।

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