Thursday, August 27, 2009

ईंट भट्ठा मालिक भूसा न जलाएं : उपायुक्त

फतेहाबाद 27 अगस्त: उपायुक्त एवं जिलाधीश सी जी रजिनीकांथन ने धारा 144 के तहत आदेश दिए है कि जिला फतेहाबाद की सीमा में कार्यरत्त ईंट भट्ठा मालिक ईटं पकाने के लिए तूड़ा,भूसा आदि न जलाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी हो रही है। राज्य में बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति बनी हुई है। भूसा जलाने से चारे की कमी होगी तथा वातावरण प्रदूषित होने के साथ प्राणियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिलाधीश ने कहा है कि इन आदेशों की अवेहलना करने वाले भट्ठा मालिकों के खिलाफ भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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