Monday, August 31, 2009

बलात्कार के आरोप में एक दोषी करार, 3 बरी

फतेहाबाद। जिला न्यायधीश आरएस विर्क की अदालत ने आज बलात्कार के एक मामले में आरोपियों में से एक को दोषी करार दिया है, जबकि सबूतों के अभाव में तीन को बरी कर दिया। इस बारे में भूना पुलिड्डस को 30 नंवबर 2008 को दर्ज करवाई शिकायत में बाला सिंह ने बताया कि गांव के ही कालिया नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायधीश विर्क की अदालत ने कालिया को दोषी ठहराया है। इस मामले में उसके साथियों को अदालत ने बरी कर दिया। बलात्कार के दोषी को सजा कल सुनाई जाएगी।

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