एएम पीएम न्यूज चंडीगढ़, 28 जुलाई - हरियाणा सरकार 18 साल से कम आयु के मदंबुद्धि बच्चों को 300 रूपये प्रतिमास की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसे बच्च्चे जिनकी बुद्धिलब्धता 35 से कम है और परिवार की आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम है वे यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में समाज कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत हर मास दूसरे बुधवार को तहसील,नगर परिषद तथा नगरपालिका में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे मंदबुद्धि बच्चों को यह सहायता दिलवाने में सहयोग करें और उनके आवेदन अवश्य भरवायें। उन्होंने बताया कि एक अन्य योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा अल्प संख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। इनमें सिक्ख, मुसलिम, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध धर्म से सम्बन्धित विद्यार्थी शामिल हैं। इन समुदायों के जो विद्यार्थी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हंै वे 31 जुलाई तक छात्रवृति के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।